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शाहीन बाग़: ट्रैफ़िक की परेशानी बनाम ज़िंदगी की लड़ाई

शाहीन बाग़ के धरना आंदोलन की वजह से कालिंदी कुंज-शाहीन बाग़ रोड बंद है और लोगों को ट्रैफ़िक की दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या ये दिक्कत इतनी बड़ी है कि इसके लिए इस धरने आंदोलन को हटा दिया जाए?
shaheen bagh protest

सीएए-एनआरसी के ख़िलाफ़ शाहीन बाग़ के धरने आंदोलन को आज 39 दिन हो गए हैं। इस धरने की वजह से कालिंदी कुंज-शाहीन बाग़ रोड बंद है और नोएडा और फरीदाबाद से दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या ये दिक्कत इतनी बड़ी है कि इसके लिए इस धरने आंदोलन को हटा दिया जाए। या आंदोलनकारियों की चिंता और दिक्कत ज़्यादा बड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस संबंध में 14 जनवरी को एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए पुलिस को व्यापक जनहित का ध्यान रखने को कहा था लेकिन ये व्यापक जनहित है क्या? क्या ट्रैफिक की दिक्कत झेल रहे लोगों का हित या सीएए-एनआरसी से प्रभावित होने वाली एक बड़ी आबादी का हित!

इसे लेकर लोगों में बहस है। इस संदर्भ में न्यूज़क्लिक ने शाहीन बाग़ में ही रहने वाले वकील फ़िरोज़ इक़बाल ख़ान से 14 जनवरी को ही विस्तार से बात की थी। उन्होंने इस मुद्दे के व्यापक पक्ष को हमारे सामने रखा। उन्होंने क्या कहा, इससे पहले आपको बता दें कि 14 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने वाकई में कहा क्या था-

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी द्वारा दाखिल जनहित याचिका को सुनते हुए दिल्ली पुलिस से व्यापक जनहित और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मामले पर गौर करने को कहा था।

पूरी ख़बर यहां पढ़ें : शाहीन बाग़व्यापक जनहित और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर फ़ैसला ले पुलिस

हाईकोर्ट के आदेश को समझाते हुए वकील फ़िरोज़ इक़बाल ख़ान ने कहा "हाईकोर्ट के मुताबिक पुलिस कार्रवाई करते समय निम्न बातों का ध्यान रखेगी-

1. कानून व्यस्था को ध्यान में रखा जाएगा। इसका अर्थ ये है कि कोई कठोर कार्रवाई न हो।

2. जनता की असुविधा या दिक्कतों का ध्यान रखा जाए।

इसे इस तरह देखा जाए कि कोर्ट ने ये नहीं माना कि रोड पर धरना अवैध है। अगर ऐसा होता तो कोर्ट की इतनी पावर है कि वो सीधा आदेश दे सकता था कि 24 घंटे के भीतर रोड खाली की जाए। इस तरह कोर्ट ने जनता के विरोध प्रदर्शन के अधिकार का भी ध्यान रखा, उसने अन्य लोगों को हो रही परेशानी का भी ध्यान रखा और ये भी कहा कि पुलिस कोई कठोर कार्रवाई न करे।

अब समझा जाए कि Public inconvenience यानी जनता की असुविधा और व्यापक जनहित है क्या?

आश्रम से रोज़ाना तीन लाख गाड़ियां निकलती हैं। अगर इस (शाहीन बाग़) इलाके से इसकी एक तिहाई गाड़ियां निकलती हैं तो ये होती हैं एक लाख। अगर इन्हें दो लाख भी मान लिया जाए और 125 करोड़ जनता से औसत निकाला जाए तो 0.5 प्रतिशत आबादी। तो इस तरह देखा जाए तो केवल 0.5 फीसद आबादी को परेशानी हो रही है, वो भी इस तरह की परेशानी है जो अस्थायी है, जो 2 घंटे जाम में फंसने से निकल जाती है।

अब सीएए-एनआरसी को लेकर परेशानी समझिए। देश में मुस्लिमों की 20 से 25 करोड़ की आबादी है यानी कुल आबादी में 17 से 20 प्रतिशत जनसंख्या है। मुस्लिमों की बात इसलिए क्योंकि इसका पहला निशाना हैं मुस्लिम। इसके बाद एससी भी आएंगे। एसटी भी आएंगे। ईसाई भी आएंगे और अन्य भी आएंगे। कोई नहीं बचेगा। अगर ये विचारधारा इसी हिसाब से चलती रही।

इस हिसाब से देखिए ख़तरा और दिक्कत कितनी बड़ी है। इसकी पीढ़ियों के लिए ख़तरा है। मेरे बच्चे डिटेंशन कैंप में मिलेंगे मुझे। और उनके बच्चे भी डिटेंशन कैंप में मिलेंगे। तो मेरी परेशानी स्थायी हो गई। मतलब 25 करोड़ आबादी की प्रॉब्लम परमानेंट है। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, जिनका कोई भविष्य नहीं है। तो आप बताइए 0.5 प्रतिशत लोगों की प्रॉब्लम जो दो घंटे में ख़त्म हो जाती है, वो बड़ी है या ये समस्या बड़ी है। और अगर हमसे इतनी समस्या है तो जो लोग भी इस धरने के ख़िलाफ़ हैं वो सरकार से क्यों नहीं गुहार लगा रहे कि ये लोग जो बैठे हैं, जिनकी पीढ़ियां दांव पर लगी हैं, इनकी सुनती क्यों नहीं हो।

अगर इतनी बड़ी समस्या है तो फिर सरकार ये गतिरोध ख़त्म करने के लिए क्यों नहीं आगे आती। सरकार की ये ज़िम्मेदारी है। क्योंकि ये समस्या, ये गतिरोध सरकार ने पैदा किया है। हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं लेकिन हमें उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे हैं अगर सेशन एक-दो महीने आगे-पीछे हो जाएगा तो दिक्कत हो गई। ट्रैफिक वाला दो घंटे जाम में फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, यहां तो पीढ़ियां ख़त्म हो जाएंगी क्या वो दिक्कत नहीं है?”

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