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ज्ञानवापी केस: हिंदू पक्ष के हक़ में फ़ैसला, कोर्ट ने बताया मामला सुनवाई योग्य; मुस्लिम पक्ष जाएगा हाईकोर्ट

जिला जज ए.के विश्वेश ने फैसला सुनाते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने इस याचिका के तथ्यों पर सुनवाई करने का फैसला कर लिया है। जिला जज ने आज दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
Gyanvapi case

वाराणसी जिला न्यायाधीश ने आज अपने फ़ैसले में ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले को सुनवाई योग्य मान लिया है।

जिला जज ए.के विश्वेश ने फैसला सुनाते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया।अदालत ने इस याचिका के तथ्यों पर सुनवाई करने का फैसला कर लिया है। जिला जज ने आज दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

कोर्ट का कहना था कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली 5 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर याचिका ‘सुनने योग्य’ है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है।

फ़ैसले से नाखुश  मुस्लिम पक्ष ने इस फ़ैसले के खिलाफ़ हाई कोर्ट जाने का मन बना लिया है।

अदालत ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 2000 से अधिक फोर्स की यहाँ तैनाती की गई थी और राजधानी लखनऊ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था।

इससे पहले कल फैसला सुरक्षित रखने के बाद सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया था।

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